Matrushakti Udyamita Yojana: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को उद्यमिता में आगे बढ़ाने के लिए ‘मातृ शक्ति उद्यमिता योजना’ की शुरुआत की है. इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को अलग-अलग प्रकार के व्यवसायों के लिए ₹3,00,000 तक का ऋण (Business Loans) दिया जाता है. इस पहल से महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त होंगी बल्कि समाज में उनकी भूमिका भी प्रबल होगी.
योजना की पात्रता मानदंड
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिल सकता है. जिनकी वार्षिक आय ₹5,00,000 से कम हो और वे हरियाणा की स्थाई निवासी (Permanent Residents of Haryana) हों. आयु 18 से 60 वर्ष के बीच की महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं. आवेदक के द्वारा समय पर किस्त का भुगतान करने पर सरकार 7% तक की ब्याज अनुदान राशि भी प्रदान करेगी.
ऋण प्राप्ति के लिए योग्य व्यवसाय
इस योजना के अंतर्गत महिलाएं विविध प्रकार के उद्यम शुरू कर सकती हैं. ये उद्यम ई-रिक्शा (E-Rickshaw), टैक्सी सेवाएं (Taxi Services), सैलून, ब्यूटी पार्लर, फोटोस्टेट की दुकान, खाने के स्टॉल जैसे छोटे उद्योग शामिल हैं. इससे महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनेंगी. बल्कि अपने परिवार की आर्थिक सहायता भी कर सकेंगी.
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम के कार्यालय में सुबह 9:00 से शाम 5:00 के बीच संपर्क कर सकती हैं. योजना के लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड (Aadhaar Card), राशन कार्ड और परिवार पहचान पत्र शामिल हैं. इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है.